छत्तीसगढ़

भरतपुर ब्लॉक में 45 मास्टर ट्रेनरों को आगामी चुनाव के लिए मिला प्रशिक्षण

एमसीबी । आगामी त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के लिए भरतपुर ब्लॉक के 45 मास्टर ट्रेनर की जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर उमेश कुमार द्विवेदी एवं  भक्तराज सिंह ने प्रशिक्षण दिया। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 2024-25 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बैठक में पंचायत चुनाव प्रक्रिया, मतदाता पहचान, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कर प्रशिक्षण दिया गया।

मास्टर ट्रनरों ने बताया कि भारत के संविधान के भाग-9 (क) के तहत पंचायत चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए विभिन्न कानून और नियम बनाए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 और अन्य संबंधित कानून शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कलेक्टर ने आगे कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति और जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया गया है। उन्हें मतदान केंद्रों का चयन, सुरक्षा व्यवस्था, नामांकन प्रक्रिया और प्रतीकों का आवंटन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही मतदान दलों का गठन, मतदान सामग्री का वितरण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की जिम्मेदारी भी रिटर्निंग ऑफिसर की होगी।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को अपने नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र और आवश्यक कागजात जमा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं, निर्वाचन व्यय की सीमा और उससे संबंधित जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री के लिए पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। मतदान प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। जिसमें पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र का उपयोग होगा। मतदाता घूमते तीर के चिन्ह वाली रबर मोहर का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतपेटियों के लिए गोदरेज और एमपी टाइप की पेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रवेश और निकासी मार्ग अलग-अलग रखे जाएंगे। हर मतदान केंद्र में दो मतदान कक्ष होंगे और पर्याप्त बिजली, पानी एवं शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मतदान के बाद मतपेटियों को सील किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य की मतगणना क्रमवार की जाएगी।

सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखें। कानून व्यवस्था से संबंधित किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मास्टर ट्रेनरों को इस चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए हैं।

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