कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल और विनोद वर्मा, CD कांड को लेकर चल रही सुनवाई…

कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल और विनोद वर्मा, CD कांड को लेकर चल रही सुनवाई...

रायपुर । छत्तीसगढ़ के चर्चित सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाकार रहे विनोद वर्मा मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट पहुंचे हैं। रायपुर के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसके पहले हुई सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था। आज भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल सुनवाई शुरू है।

दरअसल, चार फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान अलग-अलग कारणों के चलते वर्मा सहित सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट को सूचना देते हुए समय की मांग की थी।

आरोपियों के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई में उपस्थिति की शर्त पर समय दे दिया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि तय कर दी गई थी। सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि सीबीआई की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली है। चार मार्च को सुनवाई के दौरान सीडी कांड के आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अपनी बहस करेंगे।

क्या है सीडी कांड
अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में सैक्स सीडी कांड सामने आया था। इस सीडी में पूर्व मंत्री राजेश मूणत को दिखाया गया था। सीडी सामने आने के बाद सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। सीडी कांड में तब राजनीतिक रूप से हलचल मची थी जब पत्रकार विनोद वर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर दिल्ली से रायपुर लेकर आई थी। सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप था। भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद कांग्रेस प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। इस गिरफ्तारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नया जोश दिया। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे।

इन्हें बनाया गया आरोपी
कथित सेक्स सीडी कांड केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व CM के मीडिया सलाहाकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को बनाया गया है। इस केस के एक आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।

मामले में CBI ने 2018 में चार्जशीट पेश की थी, लेकिन इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई थी।

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