0सड़क पर फैलाकर दुकान लगाने पर ई जुर्माना सहित सीलबन्दी की चेतावनी दी गयी

रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 4 जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा ने जोन कार्यालय के अध्यक्षीय कक्ष में जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव सहित राजधानी शहर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम जोन 4 क्षेत्र के अंतर्गत एवरग्रीन चौक से चिकनी मन्दिर मालवीय मार्ग तक जाने वाले मुख्य बाजार मार्ग के दोनों और के सभी दुकानदारों की बैठक लेकर उन्हें अपना सामान दुकान के शटर के भीतर निर्धारित सीमा में रखकर व्यवसाय करने की समझाईश दी है. इस पर सम्बंधित मार्ग के सभी दुकानदारों ने अपनी सहमति दी है.
इसके साथ मार्ग के सभी दुकानदारों को मार्ग के दोनों ओर की सभी दुकानों के सामने एवरग्रीन चौक से लेकर चिकनी मन्दिर मालवीय मार्ग तक रोड मार्किंग करवाकर निर्धारित सीमा के भीतर वाहनों की पार्किंग करने की समझाईश नगर निगम जोन 4 अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा ने जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव सहित दी है, अन्यथा की स्थिति में सड़क मार्ग पर कब्जा जमाकर दुकान चलाये जाने पर सम्बंधित दुकानदार पर ई जुर्माना करने औऱ सम्बंधित दुकान को तत्काल सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही करने की स्पष्ट चेतावनी मार्ग के दोनों ओर के सभी दुकानदारों को दी गयी है.
जोन 4 जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा ने जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव सहित कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह, उप अभियंता नगर निवेश विभाग श्री हिमांशु चंद्राकर की उपस्थिति में एवरग्रीन चौक से चिकनी मन्दिर मालवीय मार्ग तक के मुख्य मार्ग का वहाँ के दुकानदारों के साथ प्रत्यक्ष निरीक्षण किया औऱ मुख्य बाजार मार्ग में यातायात सुगम औऱ सुव्यवस्थित बनाने की समझाईश दी, जिस पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान का सामान शटर की निर्धारित सीमा के भीतर रखकर व्यवसाय करने औऱ रोड मार्किंग सीमा अनुसार उसके भीतर वाहन पार्किंग करने औऱ अच्छी यातायात व्यवस्था कायम करने सहयोग करने अपनी सहमति व्यक्त की है.

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