बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को दी बड़ी राहत; उम्रकैद समाप्त, जमानत भी मिली
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को बड़ी राहत देते हुए को जमानत दे दी है। उसे 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 30 मई, 2024 को एक विशेष मकोका अदालत ने राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को समाप्त कर दिया है।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत के लिए 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। हालांकि, छोटा राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा। इससे पहले मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
छोटा राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए।