छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

हाईकोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने बुधवार को बर्खास्त आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज की गई तीनों एफआईआर को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे द्वेषपूर्ण कार्यवाही का हिस्सा माना और सभी आरोपों को खारिज कर दिया। जीपी सिंह, जो कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में बर्खास्त चल रहे हैं। उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आय से अधिक संपत्ति, भिलाई के सुपेला थाने में जबरन वसूली, और रायपुर में राजद्रोह के मामले दर्ज किए थे। गंभीर आरोपों के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और इन मामलों में उन्हें 120 दिन जेल में भी रहना पड़ा। हाईकोर्ट में उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से तीनों मामलों को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button