12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेंगी

आम लोगों के बीच दवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं की जा सकेगी।

मंत्रालय के अनुसार, ऐसी दवाएं अब ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगी। इनकी बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही की जाएगी।

इस फैसले का उद्देश्य अधिक मात्रा में अल्कोहल युक्त दवाओं के अनियंत्रित उपयोग और संभावित दुरुपयोग पर रोक लगाना है। नई व्यवस्था के तहत फार्मासिस्ट और दवा विक्रेताओं को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित सीमा से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं केवल वैध चिकित्सकीय पर्चे पर ही उपलब्ध कराई जाएं।

स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि यह कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

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