दिल्ली में आज से नई पाबंदियां लागू

राजधानी दिल्ली इन दिनों जहरीली हवा को झेल रही है। पिछले कुछ दिनों दिल्ली में एक्यूआई गंभीर स्तर तक पहुंच रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कई पाबंदियां लागू की हैं। इसका असर दिल्लीवालों पर पड़ने वाला है। दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों पर वर्क फ्रॉम होम, कई तरह के वाहनों पर बैन और PUC अनिवार्य जैसे सख्त उपायों की घोषणा की है। आज से ही ये पाबंदियां लागू हो रही हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आने-जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये खबर पढ़ लीजिए। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में घर से काम अनिवार्य होगा, वरना कार्रवाई होगी। आदेश के मुताबिक, दिल्ली में काम करने वाले सभी प्राइवेट ऑफिसों में आधे से ज्यादा स्टाफ फिजिकली मौजूद नहीं हो सकता, बाकी को घर से काम करना पड़ेगा। ये नियम आंशिक रूप से ऑफिस खुला रखने की इजाजत देता है। हालांकि इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसमें छूट मिलेगी। इसमें अस्पतालों में काम करने वाले, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, फायर डिपार्टमेंट और अन्य जरूरी सेवाएं शामिल हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन सेवाएं भी शामिल हैं। निर्माण कार्यों पर रोक से प्रभावित मजदूरों को राहत देते हुए 10 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि GRAP-IV लागू रहने तक मजदूरों को मुआवजा मिलेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है।

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