‘वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विदेशी सामानों पर 10% का ‘ग्लोबल टैरिफ’ लगाया गया है। यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल लगाए गए कई टैरिफ को रद्द करने के ठीक बाद उठाया गया है, ताकि ट्रंप अपने व्यापारिक एजेंडे को सुरक्षित रख सकें।
शुक्रवार शाम को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा- ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, जो लगभग तुरंत प्रभावी होगा। इस मामले में ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद फिलहाल इस कार्यकारी आदेश का विस्तृत आधिकारिक मसौदा जारी नहीं किया गया है।
ट्रंप प्रशासन ने 10% के इस नए टैरिफ को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत लागू किया है। यह धारा राष्ट्रपति को एकतरफा टैरिफ लगाने का अधिकार देती है। इस कानूनी प्रावधान के तहत टैरिफ केवल 150 दिनों तक ही लागू रह सकता है। 150 दिन की अवधि के बाद इसे जारी रखने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी आवश्यक होगी।
इससे पहले शुक्रवार को ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से एक अहम फैसला सुनाया था, जिसने ट्रंप प्रशासन की पिछली टैरिफ नीतियों को गैर-कानूनी करार दिया था:
सुप्रीम झटके’ के बाद भी नहीं माने ट्रंप, पूरी दुनिया पर लगा दिया 10% ग्लोबल टैरिफ

