अवैध कॉलोनियों पर निगम का शिकंजा

हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र में कई खसरे चिह्नित

रायपुर।
राजधानी शहर रायपुर में अनियोजित विकास और अवैध कॉलोनियों पर सख्ती करते हुए नगर पालिक निगम रायपुर ने हीरापुर–जरवाय एवं सोनडोंगरी क्षेत्र की कई खसरा भूमि को अवैध कॉलोनी के रूप में चिह्नित किया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन समस्त खसरों की भूमि का अधिग्रहण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

हीरापुर–जरवाय क्षेत्र में ये खसरे अवैध घोषित

नगर पालिक निगम द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार हीरापुर–जरवाय क्षेत्र में बीरेंद्र सिंह एवं लक्ष्मी सिंह, दीपु प्रसाद एवं परागा बाई, राहुल शर्मा सहित अन्य भू-स्वामियों के नाम दर्ज खसरा नंबर 86/13, 87/4, 87/5, 88/3, 89/5, 90/2, 84/3, 84/4, 84/1 आदि भूमि अवैध कॉलोनी की श्रेणी में पाई गई है।

सोनडोंगरी क्षेत्र में भी कार्रवाई

इसी प्रकार सोनडोंगरी क्षेत्र में अरुण झा, गजानंद मेश्राम, राजकुमार शर्मा सहित अन्य के नाम दर्ज खसरा नंबर 272/1, 272/2, 317, 318, 322, 331, 332, 333, 256/1, 256/2, 258/1, 261/1, 261/2 सहित कई भूखंडों को अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है।

निर्माण, कब्ज़ा और क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

नगर पालिक निगम ने स्पष्ट किया है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति निर्माण कार्य करता है, अतिरिक्त कब्ज़ा करता है या क्रय-विक्रय करता है, तो उससे उत्पन्न समस्त आर्थिक क्षति एवं विधिक परिणामों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

लोकहित में की जा रही सख्त कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग, बिना अनुमति निर्माण और आम नागरिकों को भ्रमित कर भूमि बिक्री जैसे मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।

नागरिकों से अपील

नगर पालिक निगम रायपुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पूर्व भूमि की वैधानिक स्थिति की पूरी जांच अवश्य कर लें।

अभियान रहेगा जारी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

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