नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को खड़गांव पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

आरोपी को संश्रय देने वाले दों अन्य आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गये सलाखों के पीछे।

मोहला: थाना खड़गांव के अपराध क्रमांक 20/2025 धारा 137(2) बी.एन.एस. के प्रार्थी ने दिनांक 23.03.2025 को थाना हाजिर आकर जुबानी बताकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.03.2025 को करीबन 12:00 बजे दिन में पीडिता अपने दादा-दादी के पास ग्राम फडकी जा रही हूँ बोलकर घर से निकली है जो आज दिनांक तक घर वापस नहीं आने पर आसपास व रिस्तेदारो में पता तलाश किया कोई पता नहीं चला पीडिता को नाबालिग जानते हुये कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 07/2025 गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज किया तथा गुमशुदा पीडिता नावालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा माता-पिता के वैध सरंक्षण से माता-पिता के सहमति के बिना बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 20/2025 धारा 137 (2) बीएनएस. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। अपराध विवेचना एवं पीडिता की पता साजी दौरान दिनांक 29.03.2025 को ग्राम कुम्हारटोला फुलकोडो प्रार्थी के घर से पीडिता को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर दस्तयावी शुमार किया जाकर पीडिता का आईयूसीएडब्ल्यू मोहला में कथन कराया गया है। पीडिता के कथन के आधार पर आरोपी अरूण कुमार मंडावी द्वारा धारा 137 (2), 65 (1) बी. एन. एस. 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से गढ़चिरौली से आरोपी अरूण मंडावी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया बाद आरोपी अरूण मंडावी का गवाहो के समक्ष मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने मेमोरेण्डम में अपराध करना स्वीकार किया और पीडिता को कहगांव से खड़गांव तक ले जाने उसके दोस्त रामस्वरूप रावटे ने सहयोग किया तथा खड़गांव से पीडिता को आरोपी वर्धा तथा वर्षा से सैलू (महाराष्ट्र) ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया वापसी दौरान अपने जीजा के घर मुरूमगांव में रूका और वहाँ भी पीडिता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पीडिता को उसके घर भेजकर फरार हो गया मुख्य आरोपी अरूण मंडावी को नाबालिक से बलात्कार के आरोप में पताशाजी कर गढ़चिरौली महाराष्ट्र से तथा आरोपी को सहयोग करने वाले उसके जीजा अनिल मंडावी को मुरूमगांव से तथा आरोपी एवं पीडिता को भागने में सहयोग करने वाले सहआरोपी रामस्वरूप को कहगांव से गिरफ्तार कर बारा 249,3(5) बी.एन.एस के तहत रिमांड पर भेजने पर माननीय न्यायाल द्वारा जेल वारंट जारी करने पर तीनो आरोपीगणों को जिला जेल राजनांदगांव निरूद्ध किया गया है। आरोपी का पता तलाश कर त्वरित कार्यवाही करने में सउनि बिसेलाल कंवर म.आर. देवकी देवागंन व सायबर टीम मोहला की विशेष भूमिका रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *